सेक्शन 80G क्या है?
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G एक प्रावधान है जो टैक्सपेयर्स को योग्य चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और फंड को किए गए दान पर कटौती का क्लेम करने की अनुमति देता है. इस सेक्शन का उद्देश्य समाज, सांस्कृतिक या आर्थिक विकास गतिविधियों में शामिल संगठनों को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना है.
80G के तहत कटौती की गणना कैसे करें
सेक्शन 80G के तहत कटौतियों की गणना दान की प्रकृति पर निर्भर करती है. बिना किसी योग्य लिमिट के 100% कटौती के पात्र दान के लिए, दान की पूरी राशि को कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है. विशिष्ट लिमिट के साथ दान के मामले में, टैक्सपेयर दान की गई राशि के निर्धारित प्रतिशत के आधार पर कटौती का क्लेम कर सकता है.
सेक्शन 80G के तहत दान योग्य हैं
व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), कंपनियां और सभी कैटेगरी के टैक्सपेयर सेक्शन 80G के तहत कटौतियों का क्लेम करने के लिए योग्य हैं. लेकिन, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दान किए गए चैरिटेबल संस्थान या फंड इस सेक्शन के तहत कटौतियों के लिए पात्र हैं.
सेक्शन 80G के तहत कटौती का क्लेम करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
भारत में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत कटौती का क्लेम करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है:
- दान की रसीद: दानकर्ता का विवरण, दान राशि और सेक्शन 80G रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ चैरिटेबल संस्थान से आधिकारिक रसीद.
- पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर): आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डोनर का पैन विवरण.
- चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का विवरण: चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम, एड्रेस और सेक्शन 80G रजिस्ट्रेशन विवरण.
- भुगतान का प्रमाण: भुगतान का तरीका दिखा रहे बैंक स्टेटमेंट या ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड.
- फॉर्म 16A (अगर लागू हो): टैक्स-डिडक्टिबल डोनेशन के लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन द्वारा जारी किया गया TDS सर्टिफिकेट.
- सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म (कैश डोनेशन के लिए): कैश डोनेशन के लिए आवश्यक, विवरण निर्दिष्ट करें.
- बैंक अकाउंट का विवरण: दान के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक अकाउंट की जानकारी.
- सेक्शन 80G कटौती का विवरण: इनकम टैक्स रिटर्न में कटौती का क्लेम करने के लिए दान राशि, तारीख और संबंधित विवरण के बारे में सटीक जानकारी.
इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान सही रिकॉर्ड रखने और रेफरेंस के लिए इन डॉक्यूमेंट को रखें. सटीक डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमेशा इनकम टैक्स विभाग के लेटेस्ट दिशानिर्देशों का पालन करें.
सेक्शन 80G कटौती का क्लेम कैसे करें
टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सेक्शन 80G के तहत कटौतियों का क्लेम कर सकते हैं. टैक्स रिटर्न फॉर्म के संबंधित सेक्शन में दान की गई राशि और चैरिटेबल संगठन के विवरण को सटीक रूप से भरना आवश्यक है.
सेक्शन 80G टैक्स में छूट
भारत में इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G, निर्दिष्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और फंड को किए गए दान के लिए टैक्स छूट प्रदान करता है. सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट का उद्देश्य व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी टैक्स योग्य आय से किए गए दान की राशि काटने की अनुमति देकर परोपकारी को प्रोत्साहित करना है. भारत में सेक्शन 80G टैक्स छूट के बारे में मुख्य बातें यहां दी गई हैं:
- दान पर कटौती: पात्र दान करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं सेक्शन 80G के तहत अपनी टैक्स योग्य आय से कटौती का क्लेम कर सकती हैं. निर्दिष्ट संस्थानों को दान की गई राशि के आधार पर कटौती की अनुमति है और यह कुछ शर्तों के अधीन है.
- 100% छूट या 50% छूट: टैक्स छूट की सीमा दान और प्राप्तकर्ता संगठन की प्रकृति पर निर्भर करती है. कुछ दान 100% छूट के लिए योग्य हैं, जबकि अन्य 50% छूट के लिए योग्य हैं. इनकम टैक्स एक्ट में विशिष्ट विवरण दिए गए हैं.
- पात्र सीमाएं: यह दान जो 100% छूट के लिए योग्य हैं, आमतौर पर कोई पात्र सीमा नहीं होती है. लेकिन, 50% छूट के लिए योग्य लोगों के लिए, डोनर की कुल आय के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट लिमिट हो सकती है.
- योग्य संगठन: सभी चैरिटेबल संगठन सेक्शन 80G के तहत छूट के लिए पात्र नहीं हैं. केवल इस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव किए गए संस्थान और फंड संबंधित टैक्स लाभों के साथ दान प्राप्त करने के लिए योग्य हैं.
- योग्यता का जांच: दान देने से पहले दाताओं के लिए संगठन या फंड की योग्यता सत्यापित करना महत्वपूर्ण है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 80G लाभ के लिए योग्य अप्रूव्ड संस्थानों की लिस्ट जारी करता है.
- दान की रसीद और डॉक्यूमेंट: टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए, दानकर्ताओं को दान के लिए चैरिटेबल संगठन से रसीद प्राप्त करनी होगी. रसीद में डोनर का नाम और एड्रेस, डोनेट की गई राशि और सेक्शन 80G के तहत प्राप्तकर्ता संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे विवरण शामिल होने चाहिए.
- इनकम टैक्स रिटर्न में छूट का क्लेम करना: टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय छूट का क्लेम कर सकते हैं. दान की गई राशि और प्राप्तकर्ता संगठन के विवरण सहित संबंधित विवरण, टैक्स रिटर्न फॉर्म के उपयुक्त सेक्शन में सटीक रूप से भरा जाना चाहिए.
सेक्शन 80G डोनेशन लिमिट
भारत में इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G योग्य चैरिटेबल संस्थानों को किए गए दान पर कटौती की अनुमति देता है. सेक्शन 80G के तहत दान की लिमिट दान की प्रकृति और सेक्शन के विशिष्ट प्रावधानों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. सेक्शन 80G के तहत दान सीमा से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु यहां दिए गए हैं:
- 100%. पात्रता लिमिट के बिना कटौती: कुछ दान किसी भी योग्यता लिमिट के बिना 100% कटौती के लिए योग्य हैं. ये आमतौर पर सरकार द्वारा पूरी कटौती के लिए पहचाने गए विशिष्ट फंड या संगठनों को किए गए दान हैं.
- 50%. पात्रता लिमिट के साथ कटौती: कुछ दानों के लिए, कटौती की लिमिट दान की गई राशि के 50% पर सेट की जाती है. इसका मतलब है कि टैक्सपेयर अपनी सकल कुल आय के 50% तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
- विभिन्न दानों के लिए विशिष्ट लिमिट: दान की लिमिट उस विशिष्ट फंड या संगठन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, जिसमें योगदान दिया गया है. कुछ संगठनों की लिमिट अधिक हो सकती है, जबकि अन्य 50% कटौती कैटेगरी के तहत आ सकते हैं.
- कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास: ग्रामीण विकास या कृषि अनुसंधान के लिए किए गए दान आमतौर पर बिना किसी योग्यता लिमिट के 100% कटौती के लिए योग्य होते हैं.
- कुछ धार्मिक संस्थानों को दान: कुछ धार्मिक संस्थानों को किए गए योगदान विशिष्ट सीमाओं के अधीन हो सकते हैं, और कटौती का प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है.
पात्रता लिमिट के बिना 100% कटौती के लिए योग्य दानों की लिस्ट
भारत में सेक्शन 80G के तहत पात्रता लिमिट के बिना 100% कटौती के लिए योग्य दानों की लिस्ट में विभिन्न फंड और संगठनों को किए गए योगदान शामिल हैं. कृपया ध्यान दें कि यह लिस्ट बदलाव के अधीन हो सकती है, और सबसे वर्तमान जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग से लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक करने की सलाह दी जाती है. यहां दान के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जो आमतौर पर योग्य लिमिट के बिना 100% कटौती के लिए पात्र होते हैं:
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ): पीएमएनआरएफ को दान किसी भी निर्दिष्ट सीमा के बिना 100% कटौती के लिए योग्य हैं.
- नेशनल डिफेंस फंड (NDF): नेशनल डिफेंस फंड में योगदान बिना किसी निर्धारित लिमिट के 100% कटौती के लिए योग्य हैं.
- प्रधानमंत्री की अर्मेनिया भूकंप राहत कोष: अर्मेनिया भूकंप के पीड़ितों के लिए राहत कोष में दान किसी भी निर्दिष्ट सीमा के बिना 100% कटौती के लिए पात्र है.
- अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) फंड: अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) फंड में योगदान योग्य लिमिट के बिना 100% कटौती के लिए पात्र हो सकता है.
- नेशनल फाउंडेशन फॉर कमोनल हार्मनी: नेशनल फाउंडेशन फॉर कमोनल हार्मनी को दान आमतौर पर बिना किसी निर्दिष्ट लिमिट के 100% कटौती के लिए योग्य होते हैं.
- राष्ट्रीय प्रख्यात विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान: कुछ शैक्षिक संस्थानों को किए गए दान योग्यता की सीमा के बिना 100% कटौती के लिए योग्य हो सकते हैं.
- स्वच्छ भारत कोश (एसबीके): स्वच्छ भारत कोश में योगदान किसी भी निर्दिष्ट लिमिट के बिना 100% कटौती के लिए योग्य हो सकता है.
- क्लीन गंगा फंड: क्लीन गंगा फंड में दान निर्धारित लिमिट के बिना 100% कटौती के लिए पात्र हो सकता है.
भारत के इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से योग्य संस्थानों और फंड की लेटेस्ट लिस्ट को सीधे सत्यापित करना आवश्यक है. आप अपनी कटौतियों का अनुमान लगाने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं. टैक्स नियम बदल सकते हैं, और सरकार समय-समय पर सेक्शन 80G कटौती के लिए योग्य संस्थाओं की लिस्ट को अपडेट कर सकती है. सटीक और वर्तमान जानकारी के लिए हमेशा हाल ही के दिशानिर्देशों को देखें.
संबंधित इनकम टैक्स सेक्शन
सेक्शन 80G के तहत विभिन्न प्रकार के टैक्सपेयर के लिए लाभ?
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G, निर्दिष्ट फंड और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को किए गए दान के लिए टैक्स कटौती प्रदान करता है. विभिन्न प्रकार के टैक्सपेयर के लिए लाभ अलग-अलग होते हैं:
- व्यक्ति और एचयूएफ: निवासी और अनिवासी व्यक्ति, साथ ही हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), दोनों कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
- कंपनी: कॉर्पोरेट टैक्सपेयर इन कटौतियों से भी लाभ उठा सकते हैं, जिससे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है.
- फर्म: पार्टनरशिप और एलएलपी बिज़नेस संस्थाओं के भीतर परोपकारी को बढ़ावा देने के लिए कटौतियों का क्लेम कर सकते हैं.
यह कटौती दान की गई राशि का 50% या 100% हो सकती है, पात्रता की सीमा के साथ या बिना, उस संस्थान या फंड के प्रकार के आधार पर हो सकती है, जिसमें दान किया गया है.
संबंधित इनकम टैक्स कटौती सेक्शन की लिस्ट
कैटेगरी |
संबंधित सेक्शन और URL |
सैलरी और लाभ |
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घर का किराया और प्रॉपर्टी |
सेक्शन 10 (13ए), सेक्शन 80 जीजी, सेक्शन 24B, सेक्शन 54B, सेक्शन 54 जीबी, होम लोन ब्याज कटौती (सेक्शन 24) |
होम लोन और ब्याज कटौती |
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निवेश और बचत की कटौती |
सेक्शन 80CCD(1), सेक्शन 80CCD(1B), सेक्शन 80CCD(2), सेक्शन 80CCE, सेक्शन 80G, सेक्शन 80GGC, सेक्शन 80RRB,सेक्शन 80TTA |
मेडिकल और विकलांगता की कटौती |
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TDS और विहोल्डिंग टैक्स |
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टैक्स नोटिस और सूचनाएं |
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अन्य टैक्स प्रावधान |
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कानूनी और अनुपालन |